ITR फाइलिंग की लास्ट तारीख नजदीक है। 4 करोड़ से ज्यादा लोग ITR फाइल कर चुके हैं। जानें 31 जुलाई से पहले कौन-सी गलतियों से बचना चाहिए और ई-वैरिफिकेशन क्यों जरूरी है।

ITR Deadline:: अगर आप भी नौकरी करते हैं या आपकी कोई कमाई है और अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो जरा अलर्ट हो जाइए। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 की आखिरी तारीख बिल्कुल सिर पर आ गई है। टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने बताया है कि अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोग अपना ITR (फॉर्म 1 और 2) भरकर टेंशन फ्री हो चुके हैं और यह गिनती तेजी से बढ़ रही है। विभाग ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि 31 जुलाई का इंतजार न करें और समय रहते अपना ITR भर दें। अगर आप आखिरी दिनों तक इंतजार करेंगे, तो जल्दबाजी में छोटी-सी गलती भी आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है।

4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भर दिया ITR

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि AY 2026-27 के लिए 4 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल हो चुके हैं। विभाग ने लोगों से कहा है कि आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए अभी ही ITR-1 और ITR-2 दाखिल कर दें। हर साल डेडलाइन के आखिरी दिनों में पोर्टल पर भारी ट्रैफिक देखने को मिलता है, जिससे कई बार तकनीकी दिक्कतें भी आती हैं।

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आखिरी समय तक इंतजार करना क्यों पड़ सकता है भारी?

कई लोग सोचते हैं कि अभी समय है, बाद में ITR भर देंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। जल्दबाजी में अक्सर लोग गलत ITR फॉर्म चुन लेते हैं, आय का कोई सोर्स छूट जाता है या जरूरी जानकारी गलत भर देते हैं। बाद में इन्हें सुधारने में समय और मेहनत दोनों लगते हैं।

ITR भरने से पहले इन दस्तावेजों को जरूर मिलाएं

  • AIS (Annual Information Statement)
  • TIS (Taxpayer Information Summary)
  • Form 26AS
  • Form 16
  • बैंक स्टेटमेंट
  • निवेश से जुड़े दस्तावेज

ITR फाइल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • सही ITR फॉर्म चुनें।
  • सभी आय के स्रोत दर्ज करें।
  • अगर कैपिटल गेन हुआ है तो सही जानकारी दें।
  • बैंक अकाउंट की डिटेल्स दोबारा जांच लें।
  • सभी योग्य टैक्स छूट और डिडक्शन का दावा करें।

ITR भरते समय सबसे बड़ी गलती क्या है?

बहुत से लोग सोचते हैं कि ITR सबमिट करते ही काम पूरा हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। ITR फाइल करने के बाद उसका ई-वैरिफिकेशन करना भी जरूरी है। अगर आपने रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-वेरिफाई नहीं किया, तो आयकर विभाग उसे दाखिल माना ही नहीं जाएगा। यानी आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है।

31 जुलाई से पहले ITR भरने के फायदे

  • आखिरी समय की भीड़ से बचेंगे।
  • गलती सुधारने का समय मिलेगा।
  • पोर्टल पर तकनीकी दिक्कत की चिंता नहीं रहेगी।
  • तनाव से बचेंगे।
  • रिटर्न सही और पूरा भर पाएंगे।