बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2020 है। बता दें कि कोरानावायरस महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख कई बार बढ़ाई। बहरहाल, अब तक जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें हर हाल में 31 दिसंबर तक इसे फाइल कर देना होगा। बता दें कि समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर पेनल्टी देनी होती है। इसके अलावा, टैक्स में छूट का लाभ भी नहीं मिल सकता। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C (Income Tax Act, 1961. Section 80C) के तहत टैक्स में छूट का फायदा मिलता है। टैक्स में यह छूट 1.5 लाख रुपए तक मिलती है। लेकिन इसके अलावा भी टैक्स में छूट का फायदा उठाया जा सकता है। जानें इसके बारे में विस्तार से।
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