SC on UGC Regulations : 'मान लिया था जनरल कैटेगरी के बच्चे अपराधी हैं' UGC पर 'सुप्रीम' रोक'

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर तत्काल रोक लगाकर 2012 के पुराने नियम लागू किए। अदालत ने जातिगत भेदभाव पर चिंता जताई, केंद्र से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 तय की।

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सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। तत्काल प्रभाव से नए नियमों पर रोक लगाने के साथ ही 2012 के पुराने नियमों को दोबारा लागू कर दिया गया है। इसी के साथ जातिगत भेदभाव और छात्रों को विभाजित करने की प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई गई है। मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी। इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को भी कहा गया है। वहीं वकीलों के द्वारा इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी साझा की गई। 

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