सार
शासनादेश के मुताबिक, अब बिना हेलमेट अब 1000 रुपए जुर्माना होगा। वहीं, बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर 1000 और बिना लाइसेंस होने अथवा 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 5000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपए और दूसरी बार में 1500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।
लखनऊ (Uttar Pradesh) । अब गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात करना बहुत महंगा पड़ जाएगा। पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। लेकिन, दूसरी बार गलती दोहराने पर सीधे 10 हजार रुपए देना होगा। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दरों का शासनादेश जारी कर दिया गया है। यूपी सरकार ने 16 जून के कैबिनेट के फैसले का शासनादेश जारी कर दिया है।
यह है नया ट्रैफिक नियम
शासनादेश के मुताबिक, अब बिना हेलमेट अब 1000 रुपए जुर्माना होगा। वहीं, बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर 1000 और बिना लाइसेंस होने अथवा 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 5000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपए और दूसरी बार में 1500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।
अधिकारी की बात न मानने पर 2 हजार का जुर्माना
नए शासनादेश के मुताबिक अब अधिकारी की बात नहीं मानने और काम में बाधा डालने पर 2000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा, जोकि पहले 1000 रुपए था। आदेश के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत जानकारी देने पर भी अब 10 हजार जुर्माना देना होगा। वहीं, तेज रफ्तार पर प्राइवेट वाहनों को 2 हजार और कॉमर्शियल वाहनों को 4 हजार रुपए देना होगा। वहीं, फायर बिग्रेड की गाड़ी और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।