
केरल सरकार ने नागरिकता कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, कहा इसमें अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन
केरल सरकार नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।
वीडियो डेस्क। CAA को लेकर देशभर में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब केरल सरकार नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सरकार का तर्क है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन है। सीएए धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल सिद्धांत के खिलाफ है। इससे पहले केरल ऐसा पहला राज्य था जिसने इस कानून को रद्द करने के लिए 31 दिसंबर को विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। सीएए के खिलाफ पहले ही 60 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। कोर्ट इन पर 22 जनवरी को सुनवाई करेगा। पिछली एक सुनवाई में शीर्ष अदालत ने इस पर रोक लगाने के इनकार कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 जनवरी को सीएए को लेकर अधिसूचना जारी की थी।