11 साल पहले ट्रक से कुचलकर पूरे परिवार की कर दी थी हत्या, कोर्ट ने 16 लोगों के लिए किया उम्रकैद का ऐलान

उत्तर प्रदेश के जनपद मुज़फ्फरनगर की कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 11 साल बाद एक सामूहिक हत्याकांड में 16 लोगो को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाते हुए 60-60 हज़ार रुपयों का जुर्माना लगाया है। यह सामूहिक हत्याकांड बडकली मोड़ पर वर्ष 2011 में हुआ था, जब आरोपियों ने ट्रक से एक परिवार को कार सहित कुचल दिया था, जिसमें 3 बच्चे सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें आज कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

/ Updated: Jul 05 2022, 12:58 PM IST

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मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के जनपद मुज़फ्फरनगर की कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 11 साल बाद एक सामूहिक हत्याकांड में 16 लोगो को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाते हुए 60-60 हज़ार रुपयों का जुर्माना लगाया है। यह सामूहिक हत्याकांड बडकली मोड़ पर वर्ष 2011 में हुआ था, जब आरोपियों ने ट्रक से एक परिवार को कार सहित कुचल दिया था, जिसमें 3 बच्चे सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें आज कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

दरअसल 11 जुलाई 2011 को नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बड़कली के निकट षड़यंत्र के तहत एक ट्रक द्वारा कार में टक्कर मारकर गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह सहित उनके परिवार के आठ लोग गौरववीर सिंह, समरवीर सिंह, श्यामवीर सिंह, दिव्या, प्रणव, भोला और कल्पना की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख़्यात रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख विक्की त्यागी की पत्नी मीनू त्यागी सहित 16 लोगो को आज न्यायालय के द्वारा उम्र कैद की सज़ा और 60,60 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो कोर्ट नंबर 2 के ज़ज़ छोटेलाल की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से एड़ीजीसी किरण पाल कश्यप ओर वादी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल द्वारा पैरवी कर कुल 37 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया था। वही इस मामले की मुख्य आरोपी मीनू त्यागी गेर जनपद की जेल में बंद है। जिसमे चलते कोर्ट में पेश न होने पर उसको वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए सज़ा सुनाई गई है। आपको बता दे की गत 2011 को हुई इस घटना में मृतक उदयवीर सिंह के भाई ब्रजवीर सिंह ने 20 लोगों को नामजद किया था। लम्बी सुनवाई के चलते विक्की त्यागी की गत 16 फरवरी 2015 को कचहरी परिसर में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। जबकि इस मामले में दो अभियुक्तों की बाद में मौत हो गई थी और एक नाबालिग घोषित किया गया था। जिसके चलते इस मामले में आज कोर्ट ने 16 आरोपी मीनू त्यागी, ममता, अनिल, शुभम, लोकेश, प्रमोद, मनोज, मोहित, धर्मेंद्र, रविंद्र, विनोद, विदित, बबलू, बोबी उर्फ विनीत शर्मा, बॉबी उर्फ विनीत त्यागी एवं हरवीर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है।