रेप के मामले में मौलाना जरजिस दोषी करार, 7 साल पुराने केस में कोर्ट सुनाएगी सजा
रेप और ब्लैकमैल के 7 साल पुराने मामले में कोर्ट ने मौलाना जरजिस को दोषी करार दिया है। इस मामले के गुरुवार को कोर्ट सजा सुनाएगी। पीड़िता ने मामले में 2016 में जैतपुरा थाने में केस दर्ज करवाया था।
रेप और ब्लैकमेल के सात साल पुराने मामले में इटावा के चर्चित मौलाना जरजिस को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पाया है। अदालत इस मामले में गुरुवार को आरोपी मौलाना को सजा सुनाएगी। मौलाना जरजिस के खिलाफ यह मुकदमा 17 जनवरी 2016 को वाराणसी के जैतपुरा थाने में दर्ज किया गया था।
मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता के अनुसार मौलाना जरजिस वाराणसी में तकरीर करने के लिए आता था। उस दौरान वह वाराणसी के होटलों में रुकता था। तकरीर के दौरान ही वर्ष 2013 में उसका परिचय मौलाना जरजिस से हुआ था। उसी दौरान वह उसे होटल में बुलाया था। होटल में मौलाना जरजिस ने उसके साथ रेप किया था और उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। इसके बाद निकाह का झांसा देकर मौलाना जरजिस ने उसके साथ अलग-अलग होटलों में कई बार दुष्कर्म और कुकर्म किया था।
19 नवंबर 2015 को मौलाना जरजिस उसके घर आकर दुष्कर्म किया और विरोध करने पर समाज में बदनाम करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दिया। काफी मिन्नतों के बाद भी मौलाना जरजिस ने उसके साथ निकाह नहीं किया तो वह वाराणसी के एसएसपी के यहां प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। एसएसपी के निर्देश पर जैतपुरा थाने में मौलाना जरजिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।