बिजनेस डेस्क। अगर किसी के पास उसकी इनकम के सोर्स से ज्यादा की रकम बैंक में जमा होती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसका पता चल जाता है। यही नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्शन 69A के तहत, अगर किसी के पास सोना, जूलरी और दूसरी कीमती चीजें हैं और जिनका कोई रिकॉर्ड या सोर्स का पता नहीं चल पा रहा है, तो इसे करदाता के इनकम के तौर पर ही माना जाता और इस पर ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स की असेसमेंट करने वाला अधिकारी अगर आपकी संपत्ति से जुड़े किसी सवाल के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो उस पर भी इनकम टैक्स देना होगा। जानें किन स्थितियों में लगता है ज्यादा इनकम टैक्स।
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