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मंदिर से मॉल तक सब बंद, शराब बिक्री पर भी रहेगी रोक, जानिए 3 मई तक क्या-क्या करने पर रहेगी रोक
नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी कर दीं। गाइडलाइंस के मुताबिक, सड़क, रेल और हवाई परिवहन 3 मई तक बंद रहेगा, वहीं, कृषि कार्यों को कुछ छूट दी गई है। जबकि इस पर थूकने पर जुर्माना और लॉकडाउन तोड़ने पर सजा जैसे सख्त कदम भी उठाए गए हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था। अब इसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कुछ छूट के संकेत भी दिए थे। आईए जानते हैं कि 3 मई तक क्या बंद रहेगा...
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नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 3 मई तक रेल, हवाई, सड़क यात्रा पर रोक पूरी तरह से रोक रहेगी। हालांकि, जरूरी सर्विसों में यातायात शुरू रहेगा। इसी तरह से जरूरी सामान की पूर्ति के लिए रेलवे भी स्पेशल ट्रेन चलाता रहेगा।
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इस बार भी पहले की तरह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बंद रहेंगे।
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इसके अलावा मॉल, कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, सब बंद रहेंगे। इसके साथ ही रेस्त्रा, होटल, पब और बार खोलने पर भी रोक रहेगी।
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पूरे देश में सभी धार्मिक स्थल 3 मई तक बंद रहेंगे। जिम, स्वीमिंग पूल भी नहीं खुलेंगे।
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राजनीतिक सभाएं, धार्मिक आयोजन, खेल आयोजन पर भी रोक रहेगी।
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कुछ जरूरी सामानों को छोड़कर सभी फैक्ट्रियां, कारखाने भी बंद रहेंगे।
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इसके अलावा थूकने पर जुर्माना और लॉकडाउन तोड़ने पर सजा का ऐलान किया है।
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हालांकि, सार्वजनिक स्थान पर मुंह बांधना जरूरी रहेगा।
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नई गाइडलाइंस में किसानों को कुछ राहत दी गई है। कृषि कार्यों, कृषि उत्पादों की खरीद, मंडियां खुलेंगी, कृषि से जुड़ीं मशीनरी की दुकानें भी 20 अप्रैल से खुलेंगी।
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इसके अलावा हाईवे पर ढाबे, ट्रक रिपेरिंग की दुकानें 20 अप्रैल से खुलेंगी।
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मेडिकल उत्पाद बनाने वाली कंपनियां और जरूरी सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां खुल सकेंगी।
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ग्रॉसरी स्टोर, सब्जी, फल, की दुकानें और ठेले, दूध के स्टोर, मांस-मछली की दुकानें खुलेंगी।
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इसके साथ ही किसानों से जुड़ीं सेवाएं, प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेवाएं, सरकारी कॉल सेंटर, परमिशन के साथ ई कॉमर्स सेवाएं, कूरियर सेवा, दवाईयां-अन्य जरूरी उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियां खुलेंगी।
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