
Meerut Blue Drum Murder Case में बहुत बड़ा जजमेंट, जानें जज ने क्यों किया महाभारत का जिक्र?
मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता किशन कुमार दुबे के मुताबिक, अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत 50 हजार रुपये और धारा 238A के तहत 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोप था कि पति की हत्या के बाद शव के तीन टुकड़े कर उसे नीले ड्रम में छिपाया गया था। अधिवक्ता ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य पेश किए। विस्तृत फैसले का लिखित आदेश आना अभी बाकी बताया गया है।