वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस में अदालत ने 12 सितंबर को हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की मांग को लेकर हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका सुनने योग्य है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उनकी दलील थी कि ज्ञानवापी पर 1991 का वर्शिप एक्ट लागू होता है।