मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, सुनें क्या बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा

वीडियो में डेस्क। मध्य प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अनलॉक-4 में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। यह जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। गृह मंत्री ने कहा, रविवार को लॉकडाउन को वापस लेने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर लिया गया है। केवल प्रतिबंध क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू हो सकता है। अगर केंद्र की सहमति के बिना किसी अन्य क्षेत्र में कोई लॉकडाउन लगाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश अंदर या किसी अन्य राज्य से मध्य प्रदेश में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। किसी भी ई-पास या परमिट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कारखाने 100 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे। धार्मिक स्थल, मॉल आदि पूरी तरह से खुल गए हैं। 21 सितंबर से एयर थियेटर खुल जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र 21 सितंबर से शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वेच्छा से स्कूलों में जा सकते हैं।  सराकारी आदेशों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 

/ Updated: Sep 01 2020, 01:25 PM IST
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वीडियो में डेस्क। मध्य प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अनलॉक-4 में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। यह जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। गृह मंत्री ने कहा, रविवार को लॉकडाउन को वापस लेने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर लिया गया है। केवल प्रतिबंध क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू हो सकता है। अगर केंद्र की सहमति के बिना किसी अन्य क्षेत्र में कोई लॉकडाउन लगाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश अंदर या किसी अन्य राज्य से मध्य प्रदेश में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। किसी भी ई-पास या परमिट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कारखाने 100 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे। धार्मिक स्थल, मॉल आदि पूरी तरह से खुल गए हैं। 21 सितंबर से एयर थियेटर खुल जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र 21 सितंबर से शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वेच्छा से स्कूलों में जा सकते हैं।  सराकारी आदेशों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।