बिजनेस डेस्क : इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत टैक्सपेयर्स को कई तरह के टैक्स बेनेफिट्स मिलते हैं। इसमें होम लोन और अंडर कन्स्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी आता है, जिस पर 2.5 लाख तक टैक्स (Home Loan Tax Benefits) बचा सकते हैं। हालांकि, इससे जुड़ी कुछ शर्तें हैं।