इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला PM मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी से जुड़ा है। राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा पर सवाल उठाए थे।

लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को भोजपुरी गायिका और यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने से जुड़ा है। यह केस इस साल की शुरुआत में अप्रैल में राठौर की टिप्पणियों को लेकर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। राठौर पर इसी तरह के आरोपों में पूरे उत्तर प्रदेश में कई FIR दर्ज हो चुकी हैं।

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यह मामला अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में राठौर की टिप्पणियों से जुड़ा है। 23 अप्रैल की अपनी X पोस्ट में, राठौर ने आरोप लगाया था कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। ANI को दिए एक पुराने इंटरव्यू में राठौर ने अपने बयानों का बचाव किया था और जोर देकर कहा था कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया। राठौर ने कहा कि उनका इरादा हमले के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल करना था। भोजपुरी गायिका ने यह भी कहा कि ये टिप्पणियां एक गाने के तौर पर नहीं थीं, बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा चिंताओं को लेकर एक सीधी अपील थीं। वह कोई गाना नहीं था; वह पहलगाम की घटना के बारे में एक बयान था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। मैंने पीएम से उस जगह पर पर्यटकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूछा था। और सिर्फ इसी वजह से, मेरे खिलाफ कई जगहों पर शिकायतें और 1 FIR दर्ज की गई है। 

बता दें, 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक समेत 26 लोगों की जान चली गई थी। शिकायत में दावा किया गया कि उनकी पोस्ट से जाति-आधारित नफरत और देश-विरोधी भावनाएं फैल सकती हैं। यह शिकायत कवि अभय प्रताप सिंह, जिन्हें अभय सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ने हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी।