VIDEO : MP में लवजिहाद पर शिवराज सरकार बनाने जा रही है ऐसा कानून, गृह मंत्री ने बताया कितनी होगी सजा

वीडियो डेस्क। देश के अलग-अलग हिस्सों से आ रहे लव जिहाद के मामलों ने बड़ी समस्या खड़ी कर रखी है। अब इस मामले में मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार नया कानून बनाने जा रही है। जिसमें दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज के बाद पांच साल की सजा होगी। सीएम शिवराज ने अधिकारियों से कानून का खाका तैयार करने का आदेश दे चुके हैं।अगले सत्र में पास होगा लव जिहाद विरोधी बिलमध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। जिसमें दोषियों के खिलाफ सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।

स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने देना होगा आवेदन
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र कहा कि अगर किसी को स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करना है तो सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा। जिसके बाद सारी कानूनी कार्रवाई हो जाने के बाद उसे इस विवाह की अनुमति दी जाएगी। वहीं बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो यह एक अपराध होगा।
 

/ Updated: Nov 17 2020, 03:07 PM IST

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वीडियो डेस्क। देश के अलग-अलग हिस्सों से आ रहे लव जिहाद के मामलों ने बड़ी समस्या खड़ी कर रखी है। अब इस मामले में मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार नया कानून बनाने जा रही है। जिसमें दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज के बाद पांच साल की सजा होगी। सीएम शिवराज ने अधिकारियों से कानून का खाका तैयार करने का आदेश दे चुके हैं।अगले सत्र में पास होगा लव जिहाद विरोधी बिलमध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। जिसमें दोषियों के खिलाफ सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।

स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने देना होगा आवेदन
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र कहा कि अगर किसी को स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करना है तो सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा। जिसके बाद सारी कानूनी कार्रवाई हो जाने के बाद उसे इस विवाह की अनुमति दी जाएगी। वहीं बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो यह एक अपराध होगा।