विनय की याचिका खारिज होने पर बौखलाए दोषियों के वकील, कहा- झूठा हुआ तो छोड़ दूंगा वकालत

वीडियो डेस्क। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी विनय शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। दोषी ने उच्च स्तरीय चिकित्सा देने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन ने विनय की एक रिपोर्ट सौंपी। 

/ Updated: Feb 22 2020, 07:43 PM IST

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वीडियो डेस्क। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी विनय शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। दोषी ने उच्च स्तरीय चिकित्सा देने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन ने विनय की एक रिपोर्ट सौंपी। सरकारी वकील इरफान अहमद ने कहा, दोषी विनय शर्मा की मानसिक बीमारी का कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है। वकील एपी सिंह का दावा झूठा है। बता दें कि एपी सिंह ने दावा किया था कि विनय मानसिक रूप से बीमार है। उसे सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। वह अपने मां को भी नहीं पहचान रहा है। ऐसे में उसे फांसी नहीं दी जा सकती है।