PF, TDS और इनकम टैक्स के नए नियम

वीडियो डेस्क। कोरोना महामारी के बीच अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम आदमी के लिए 3 बड़ी घोषणाएं की। पहली घोषणा पीएफ से जुड़ी हुई, दूसरी टीडीएस और तीसरी इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को लेकर की। बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन में आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी, आज वित्त मंत्री ने उन्हीं राहत पैकेज का वर्गीकरण किया।  
 

/ Updated: May 14 2020, 12:53 PM IST

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वीडियो डेस्क। कोरोना महामारी के बीच अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम आदमी के लिए 3 बड़ी घोषणाएं की। पहली घोषणा पीएफ से जुड़ी हुई, दूसरी टीडीएस और तीसरी इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को लेकर की। बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन में आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी, आज वित्त मंत्री ने उन्हीं राहत पैकेज का वर्गीकरण किया।  
सबसे बड़ी राहत प्राइवेट में काम करने वाले लोगों के लिए है। सरकार ने पीएफ कंट्रीब्यूशन को 12% से घटाकर 10% कर दिया है। यह तीन महीने के लिए होगा। यह फायदा  केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। उनका पीएफ पहले की तरह 12% ही कटेगा। यह लाभ उन कर्मचारियों के लिए होगा, जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। इससे करीब 4.3 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे कर्मचारियों और कंपनियों को 6750 करोड़ अतिरिक्त रुपए मिलेंगे। लेकिन जो 15,000 से कम वेतन पाते हैं उनके लिए यह स्कीन नहीं है।