नशीले इंजेक्शन और चरस की तस्करी का कारोबार करती थी महिला, कोर्ट ने दो गंभीर मामलों में सुनाई 10-10 साल की सजा

नशीले पदर्थों की तस्करी करने वाली महिला हसीना को सजा मिली है। इसके खिलाफ 2019 में मुकदमा में दर्ज हुआ था। कोर्ट ने इसी मामले में हसीना को दो अलग-अलग मामलों में दस-दस साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अलग-2 थानों में कई गंभीर मुकदमे दर्ज है। 

/ Updated: Jun 15 2022, 12:40 PM IST

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मुरादाबाद: नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उनकी तस्करी करना कानूनी अपराध है। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए लोग नशीले पदार्थों की तस्करी को अपना व्यवसाय बना लेते है। ऐसा ही मामला यूपी के मुरादाबाद की मझोला थाना क्षेत्र से सामने आया है। जहां एक महिला नशीले इंजेक्शन और चरस का व्यापार करती थी। इसे लेकर साल 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने इसी मामले में हसीना नाम की महिला को दो अलग-अलग मामलों में दस-दस साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके साथ ही दो लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। नशीले पदार्थों की तस्करी में हसीना को अदालत ने दोषी माना है। इतना ही नहीं हसीना पर अलग-अलग थानों में कई गंभीर 24 मुकदमे दर्ज है। बता दें कि पुलिस ने हसीना के कब्जे से नशे के 69 इंजेक्शन, 480 कैप्सूल, भारी मात्रा में चरस और नशे की अन्य सामग्री बरामद की थी। इस मामले पर विशेष लोक अभियोजक वैभव अग्रवाल ने बताया कि 2019 में हसीना नाम की महिला पकड़ी गई थी। इसके पास से भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन, कैप्सूल, चरस बरामद हुआ था। तो चलिए सुनते है उन्होंने आगे क्या कुछ कहा।