कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। एक महीने के भीतर प्रियंका गांधी को लोधी रोड स्थित सरकारी बंगला नंबर 35 खाली करना होगा। एसपीजी सुरक्षा नहीं लेने की वजह से प्रियंगा गांधी बंगले में नहीं रह सकती हैं।

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। एक महीने के भीतर प्रियंका गांधी को लोधी रोड स्थित सरकारी बंगला नंबर 35 खाली करना होगा। एसपीजी सुरक्षा नहीं लेने की वजह से प्रियंगा गांधी बंगले में नहीं रह सकती हैं।

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प्रियंका गांधी पर 3 लाख 46 हजार रुपए बकाया
प्रियंका गांधी पर बंगले का 3 लाख 46 हजार रुपए बकाया है। उन्हें 1 अगस्त से पहले बंगला खाली करना होगा। सरकारी आदेश में कहा गया है कि प्रियंका गांधी को दिल्ली के लोधी रोड पर बंगले को खाली करने की जानकारी दे दी गई है। इस वक्त उनके पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है। प्रियंका गांधी को कहा गया है कि अगर वह एक महीने में सरकारी बंगला खाली नहीं करती हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा। 

Z+ सुरक्षा वाले व्यक्ति सरकारी आवास के हकदार नहीं
जिन्हें जेड प्लस सुरक्षा मिली होती है वह सरकारी बंगले के हकदार नहीं होता है। प्रियंका गांधी पर 30 जून 2020 तक 3,46,677 रुपए का बकाया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्हें बंगला छोड़ने तक का किराया और बकाया राशि को जमा करने का नोटिस जारी किया गया है।