नागरिकता का प्रूफ नहीं है Passport? वकील Virag Gupta ने क्या कहा

Share this Video

MEA के यह साफ़ करने पर कि पासपोर्ट सिर्फ़ यात्रा का दस्तावेज़ है, न कि नागरिकता का सबूत, वकील विराग गुप्ता कहते हैं, "तकनीकी तौर पर विदेश मंत्रालय सही है क्योंकि अगर आप पासपोर्ट एक्ट, 1967 की प्रस्तावना देखें, तो यह साफ़ है कि पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए ज़रूरी एक यात्रा दस्तावेज़ है। हालाँकि, अगर हम पात्रता की शर्तों को देखें, तो पासपोर्ट आम तौर पर सिर्फ़ भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जा सकता है। धारा 12 में यह प्रावधान है कि अगर कोई ग़ैर-नागरिक धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर पासपोर्ट हासिल करता है, तो उस पर मुक़दमा चलाया जा सकता है और सज़ा दी जा सकती है। धारा 20 में भी ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत ग़ैर-नागरिकों को पासपोर्ट जारी किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ़ केंद्र सरकार की विशेष मंज़ूरी से..."

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred

Related Video