आमआदमी और छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत, वीडियो में देखें कौन-कौन सी दुकानें कहां-कहां खुलेंगी

देश में एक महीने से जारी लॉकडाउन अभी 3 मई तक और चलेगा लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने आम आदमी और छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने आज से देशभर में सभी तरह की जरूरी और गैरजरूरी चीजों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इनमें मोबाइल रिचार्ज, किराना, दूध, सब्जी के अलावा गैर जरूरी सामानों जैसे इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें शामिल हैं। हालांकि, केंद्र ने यह मंजूरी राज्य सरकारों को दी है और अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि कौन सी दुकानें खोलनी है और कौन सी नहीं। साथ ही राज्य सरकारें ही तय करेगी कि किन इलाकों में यह दुकानें खोली जाएं। 
 

Share this Video

वीडियो डेस्क। देश में एक महीने से जारी लॉकडाउन अभी 3 मई तक और चलेगा लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने आम आदमी और छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने आज से देशभर में सभी तरह की जरूरी और गैरजरूरी चीजों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इनमें मोबाइल रिचार्ज, किराना, दूध, सब्जी के अलावा गैर जरूरी सामानों जैसे इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें शामिल हैं। हालांकि, केंद्र ने यह मंजूरी राज्य सरकारों को दी है और अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि कौन सी दुकानें खोलनी है और कौन सी नहीं। साथ ही राज्य सरकारें ही तय करेगी कि किन इलाकों में यह दुकानें खोली जाएं। 

सरकार की 5 शर्त, जिसे पूरा करना है जरूरी
1 दुकान में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम करेंगेगृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं। इसके मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए। इन दुकानों में अधिकतम 50 फीसदी स्‍टाफ को ही काम करने की छूट होगी।

2 : दुकान सरकार के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होसोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। किसी भी दुकान में 50 फीसदी से ज्यादा स्टाफ काम नहीं कर सकेगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के स्थापना अधिनियम के तहत इन दुकानों का पंजीकृत होनी जरूरी है।

3 : दुकानदार और ग्राहक को मास्क लगाना जरूरीदुकान तो खोल सकते हैं, लेकिन बिना मास्क लगाए न ही दुकानदार सामान बेच सकता है और न ही ग्राहक बिना मास्क के सामान खरीद सकता है। यानी पूरी तरह से सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना होगा।

4 : हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए छूट नहींगृहमंत्रालय ने ग्रीन जोन एरिया को राहत दी है। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए यह छूट नहीं है। यहां दुकानें अभी बंद रहेंगी। राज्य अपने हिसाब से इसमें फैसले ले सकते हैं।

5 : दुकान नगर निगम की सीमा में न आती होयह छूट केवल उन्हीं दुकानों को दी जा रही है, जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में न आती हो।

Related Video