सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल गिरफ्तार हुआ था शख्स, कोर्ट ने कहा 'मुकदमा नहीं चलेगा'

एक ऐतिहासिक आदेश देते हुए त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया, जिसे पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने की वजह से गिरफ्तार किया गया था।

/ Updated: Jan 13 2020, 08:32 PM IST

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वीडियो डेस्क. मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने एक आदेश जारी कर इस मामले में पुलिस को आगे कोई गिरफ्तारी करने से रोक दिया है।

मुख्य न्यायाधीश ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता अरिंदम भट्टाचार्जी की गिरफ्तारी और उत्पीड़न के खिलाफ वकीलों के अदालत जाने के बाद शुक्रवार को यह आदेश पारित किया। भट्टाचार्जी ने अपने फेसबुक पेज पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ऑनलाइन अभियान की आलोचना की थी और लोगों को चेतावनी दी थी कि दिए गए किसी फोन नंबर को गलती से भी डायल नहीं करें।

मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश में टिप्पणी की है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना सरकारी कर्मचारियों सहित सभी नागरिकों के लिए 'मौलिक अधिकार' के समान है।

अदालत के आदेश का अनुपालन करते हुए पुलिस ने अब इस मामले को खत्म करने के लिए संबंधित प्राथमिकी से भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) और 153 (ए) को हटा दिया है।