लॉकडाउन का तीसरा फेज: रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन, कहां क्या खुला क्या बंद, जानें पूरी लिस्ट

वीडियो डेस्क। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले और राज्य सरकारों की सिफारिश पर देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। सरकार ने इस लॉकडाउन में देश को तीन जोन- रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। इन्हीं के तहत छूट तय की गई है। हालांकि, 17 मई तक रेल, हवाई यात्रा और मेट्रो और एक राज्य से दूसरे राज्य तक सड़क यात्रा पर रोक रहेगी। 

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वीडियो डेस्क। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले और राज्य सरकारों की सिफारिश पर देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। सरकार ने इस लॉकडाउन में देश को तीन जोन- रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। इन्हीं के तहत छूट तय की गई है। हालांकि, 17 मई तक रेल, हवाई यात्रा और मेट्रो और एक राज्य से दूसरे राज्य तक सड़क यात्रा पर रोक रहेगी। इसके अलावा पहले दो लॉकडाउन के चरण की तरह ही स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल, मॉल्स, हेयर सैलून, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, समाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। हालांकि, इस बार पहले दो चरणों से ज्यादा छूटें दी गई हैं। लेकिन खास बात ये है कि देश के दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल जैसे शहर रेड जोन में हैं। ऐसे में रेड जोन में छूटों को लेकर लोगों को काफी कन्फ्यूजन है। आईए जानते हैं कि रेड जोन में आप लोगों को क्या क्या छूट मिलेगी।
लॉकडाउन का तीसरा फेज: 17 मई तक बढ़ा
-सरकार ने देश को तीन जोन में बांटा है रेड, ग्रीन और ओरेंज
-रेड जोन वाले 130 जिले हैं, ऑरेंज जोन में 284 और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं
-तीनों जोन में सैलून, मॉल, स्कूल, कॉलेज, रेल, एयर, मेट्रो और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन बंद रहेगा।
-होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बंद रहेंगे।
-किसी भी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक है।
-65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिला, 10 साल से छोटे बच्चे, बीमार व्यक्ति इन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।
-ओपीडी, मेडिकल सर्जरी की सेवाएं जारी रहेंगी। एक जिले से दूसरे जिले में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी।
-अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहां का स्थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है।
ग्रीन जोन में क्या-क्या छूट?
-सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति रहेगी।
-लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।
-50 फीसदी बसें चलेंगी जिनमें सिर्फ 50% यात्री होंगे। फैक्ट्रियां खुलेंगी।
-इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम को कराने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी।
ऑरेंज जोन में क्या-क्या छूट?
-पेड टैक्सी चलेंगी। लेकिन शर्ती होगी कि टैक्सी में एक ही सवारी होगी।
-निजी कार में ड्राइवर समेत तीन लोग हो सकते हैं।
-जिले के अंदर आवाजाही हो सकेगी। लेकिन जिले से बाहर नहीं जा सकेंगे।
रेड जोन में क्या क्या छूट?
-बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी।
-मैन्युफैक्चिंगर यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेंगी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ।
-मीडियकर्मियों को आने-जाने की छूट रहेगी, आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को छूट रहेगी
-कॉल सेंटर को भी छूट दी गई है, कोल्ड स्टोरेज को भी छूट के दायरे में रखा गया है।
-कॉमर्शियल संस्थान छूट के दायरे में हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को छूट दी गई है।

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