मुख्तार अंसारी की सवा तीन करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क, जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई

मऊ के पूर्व विधायक और आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति जिसकी कीमत करीब सवा तीन करोड़ आंकी गई है। आज जिला अधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की गई।

/ Updated: Apr 10 2022, 08:00 PM IST
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गाजीपुर : मऊ के पूर्व विधायक और आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति जिसकी कीमत करीब सवा तीन करोड़ आंकी गई है। आज जिला अधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की गई।

आज उप जिलाधिकारी सदर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के साथ ही प्रभारी कोतवाल एवं राजस्व के अधिकारियों की देखरेख में अभियुक्त सरजील रजा उर्फ आतिफ राजा पुत्र जमशेद राजा के साथ ही अनवर शहजाद पुत्र जमशेद रजा निवासी मोहल्ला सैयदवाडा एवं गैंग के सदस्य अफशा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के द्वारा भू संपत्ति के रूप में अपनी सास राबिया खातून पत्नी सुभान उल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर के नाम से नान जेडए की भूमि महुआ बाग इलाके में आराजी संख्या 103 में रकबा 810 वर्ग मीटर को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है।

बताते चलें कि इसके पूर्व भी मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी अफशा असारी के नाम कई भू संपत्ति जिला प्रशासन के द्वारा गैंगस्र एक्ट के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। वही इनके गजल होटल पर पिछले साल बुलडोजर चलाने के भी कार्रवाई हो चुकी है।
 

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