सार

मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और बेटे महाअक्षय उर्फ मिमोह पर रेप और जबरन अबॉर्शन कराने के मामले में मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पीड़िता द्वारा पुलिस को दी गई लिखित शिकायत के मुताबिक वे मिथुन के बेटे महाअक्षय के साथ 2015 से रिलेशनशिप में थी। महाअक्षय ने इस दौरान उनको शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 2015 में महाअक्षय ने उनको घर बुलाया और उसे सॉफ्ट ड्रिंक में नशीली दवा दी थी और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और बाद में शादी का झांसा देता रहा। 

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती (mithun chakraborty) की पत्नी योगिता बाली और बेटे महाअक्षय (mahaakshay chakraborty) उर्फ मिमोह पर रेप और जबरन अबॉर्शन कराने के मामले में मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पीड़िता द्वारा पुलिस को दी गई लिखित शिकायत के मुताबिक वे मिथुन के बेटे महाअक्षय के साथ 2015 से रिलेशनशिप में थी। महाअक्षय ने इस दौरान उनको शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 2015 में महाअक्षय ने उनको घर बुलाया और उसे सॉफ्ट ड्रिंक में नशीली दवा दी थी और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और बाद में शादी का झांसा देता रहा। महाक्षय 4 साल तक पीड़िता के साथ शारीरक संबंध बनाता रहा और शारीरिक, मानसिक तौर पर उसे पीड़ा पहुंचाता रहा। बता दें कि पीड़िता पीड़िता एक एक एक्ट्रेस-मॉडल है।


धोखे ने खिलाई पिल्स
पीड़िता के मुताबिक जब वो इस रिलेशनशिप की वजह से प्रेग्नेंट हुई तो महाअक्षय ने उसे अबॉर्शन करवाने के लिए दबाव डाला और जब वो नहीं मानी तो उसे कुछ पिल्स देकर उसका अबॉर्शन भी करवा दिया। पीड़िता के मुताबिक उसे नहीं पता था कि उसे दी जा रही पिल्स से उसका अबॉर्शन हो जाएगा। पीड़िता का कहना है कि महाअक्षय की मां और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी ने पीड़िता की शिकायत के बाद पीड़िता को धमकाया था और मामले को रफादफा करने के लिए दबाव भी बनाया।


इन धाराओं में केस दर्ज
ओशिवारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक दयानंद बांगर ने बताया कि महाअक्षय और उनकी मां के खिलाफ धारा 376 (2) (N) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करना), 328 (जहर देकर या दूसरे तरीके से चोट पहुंचाना), 417 (धोखाधड़ी), 506 (धमकी देना), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात) और धारा 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। यह एफआईआर दिल्ली की अदालत के एक आदेश के बाद मुंबई में दर्ज की गई है। मॉडल ने 2018 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पहले अदालत ने इस मामले को दिल्ली में दर्ज करने को कहा, फिर अंतिम फैसले में इसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया।


पहले भी लगे हैं आरोप
मामले को लेकर पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और फिर कोर्ट के आदेश पर यह केस दर्ज हुआ है। ऐसे ही मुसीबत में महाअक्षय पहले भी फंस चुके हैं। दो साल पहले 2018 में एक भोजपुरी एक्ट्रेस ने महाअक्षय पर शादी करने का वादा कर रेप और गर्भपात कराने का आरोप लगाया था। अपनी शिकायत में उस एक्ट्रेस ने महाअक्षय की मां योगिता को भी नामजद किया था, जिसके बाद दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने महाअक्षय और उनकी मां योगिता के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था।

महाअक्षय की शादी के दौरान का मामला
यह मामला महाअक्षय और मदालसा शर्मा की शादी से ठीक पहले का था। उस वक्त इस केस के कारण मिथुन के बेटे महाअक्षय की शादी भी मुश्किलों में घिर गई थी। वैसे जमानत मिलने के बाद महाअक्षय ने मदालसा से शादी की थी। मिथुन के बेटे महाअक्षय ने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हाथ आजमाया पर कामयाबी नहीं मिल सकी।