केजरीवाल और आप के अन्य नेताओं पर शहर की मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटे जाने संबंधी कथित टिप्पणी को लेकर यह मामला दायर किया गया था। यह मामला आज न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा के समक्ष आया जिन्होंने इसे 28 फरवरी के लिये सूचीबद्ध कर दिया।

नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के अन्य नेताओं की उस याचिका पर 28 फरवरी को सुनवाई करेगी जिसमें उन्होंने मानहानि से जुड़े एक मामले में समन किये जाने को चुनौती दी है।

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केजरीवाल और तीन अन्य ने सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी

केजरीवाल और आप के अन्य नेताओं पर शहर की मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटे जाने संबंधी कथित टिप्पणी को लेकर यह मामला दायर किया गया था। यह मामला आज न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा के समक्ष आया जिन्होंने इसे 28 फरवरी के लिये सूचीबद्ध कर दिया।केजरीवाल और तीन अन्य ने मानहानि के मामले में आरोपी के तौर पर समन किये जाने के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। सत्र अदालत ने इस मामले में मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।

उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत के 15 मार्च 2019 और सत्र अदालत के इस साल 28 जनवरी के केजरीवाल और आप के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता, तत्कालीन विधायक मनोज कुमार और पार्टी नेता आतिशी मार्लेना को समन किये जाने के आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने निचली अदालतों के आदेशों को रद्द करने की भी मांग की है।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(फाइल फोटो)