सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। यह मामला 15 मई 2017 को दर्ज किया गया।

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉड्रिंग मामले में स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मांगते हुए बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की बैंच के समक्ष याचिका पेश कर इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की।

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21 अगस्त को हुए थे गिरफ्तार

चिदंरबम ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉड्रिंग मामले में अपनी मुख्य जमानत याचिका के जरिए ही अंतरिम राहत की याचिका दायर की। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम को मामले में उनकी प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत खत्म होने पर बुधवार को निचली अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।

सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यह मामला 15 मई 2017 को दर्ज किया गया। यह मामला चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए 2007 में विदेशों से 305 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी देने में अनियमितिताओं से जुड़ा है।