दोषियों को फांसी कब ? निर्भया की मां ने कहा ये कैसा कानून जो..

 निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में फिर नया मोड़ आ गया। फांसी से बचने के लिए चारों दोषी मुकेश सिंह,पवन गुप्ता,अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा एक बार फिर कोर्ट की शरण में पहुंच गए। दोषियों के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में नई याचिका दायर की है। इसमें दोषियों ने अदालत से एक फरवरी को फांसी न दिए जाने की बात कही है और सजा पर स्टे मांगा है। 

/ Updated: Jan 30 2020, 03:08 PM IST

Share this Video
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Email

वीडियो डेस्क।  निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में फिर नया मोड़ आ गया। फांसी से बचने के लिए चारों दोषी मुकेश सिंह,पवन गुप्ता,अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा एक बार फिर कोर्ट की शरण में पहुंच गए। दोषियों के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में नई याचिका दायर की है। इसमें दोषियों ने अदालत से एक फरवरी को फांसी न दिए जाने की बात कही है और सजा पर स्टे मांगा है। वकील ने अपनी याचिका में दावा किया कि दिल्ली जेल नियम के अनुसार, एक ही अपराध के चारों दोषियों में से किसी को भी तब तक फांसी नहीं दी जा सकती, जब तक कि अंतिम दोषी दया याचिका सहित सभी कानूनी विकल्प नहीं आजमा लेता।इस पर निर्भया मां आशा देवी ने कहा कि ये कैसा कानून है जो यहां मुजरिमों को सपोर्ट किया जा रहा है।फांसी से बचने के लिए दोषी भाग रहे है।