क्या है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR), नाम दर्ज करवाने के लिए नागरिकों को देना होगा ये 15 डिटेल्स
केंद्र सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। अब देश के हर नागरिक को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाना होगा।
वीडियो डेस्क। केंद्र सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। अब देश के हर नागरिक को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाना होगा। जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के अपडेशन के लिए एक विशेष ऐप तैयार किया गया है। नागरिकों को अपना नाम दर्ज कराने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक लोगों के घर-घर जाकर आकड़े जुटाए जाएंगे। विदेश मामलों के जानकार अभिषेक खरे से समझे क्या हैं क्या है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर