हरदोई: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 52 लाख की संपत्ति कुर्क, 3 मुकदमे हैं दर्ज 

हरदोई पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित की 52 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। अभियुक्त के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। जिस संपत्ति को कुर्क किया गया है वह लखनऊ के सरोजनीनगर तहसील अंतर्गत बंथरा में है।

/ Updated: Aug 30 2022, 04:43 PM IST

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हरदोई: गैंगस्टर एक्ट के शातिर अभियुक्त की 52 लाख की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है। आरोपी पर जान से मरने के प्रयास फर्जीवाड़ा करने व अवैध असलहा के मामले में 3 मामले दर्ज है। नीरज कुमार उर्फ सूरज पुत्र मनोज निवासी अन्दरपुरदेव थाना बन्थरा जनपद लखनऊ की संपत्ति को आज जिला प्रशासन ने कुर्क किया है। आरोपी पर  धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत लगभग 52 लाख रूपये की संपत्ति कुर्क की गई है।
कुर्क की गई संपत्ति में 1000 वर्ग फीट का आवासीय प्लाट जो ग्राम बन्थरा सिकन्दरपुर तहसील सरोजनी नगर जनपद लखनऊ में है जिसकी कीमत करीब 49 लाख रूपये है इस अवैध सम्पत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। इसके अलावा एक हुण्डई कार जिसकी कीमत लगभग 03 लाख रुपये है उसको भी पुलिस ने कुर्क किया है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मल्लावा में लूट जान से मारने का प्रयास और धोखाधड़ी करने जैसे तीन मामले दर्ज थे यहां गैंग बनाकर यह आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था पुलिस ने जब तफ्तीश की तो इसके लखनऊ में एक प्लाट और एक कार के बारे में मालूम चला एसपी राजेश द्विवेदी ने कहा अवैध ढंग से यह संपत्ति अर्जित की गई थी लिहाजा जिलाधिकारी के आदेश पर इस संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है।