बिहार में कोरोना के मरीजों संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए 20 अप्रैल से सभी सरकारी कार्यालयों को खोलने का निर्देश दिया है। इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है।  

पटना। कोरोना वायरस के संक्रमण पर लगाम के लिए बिहार में 23 मार्च से लॉकडाउन जारी है। दरअसल 22 मार्च को राज्य में कोरोना से पहले मौत की पुष्टि के बाद उसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की थी। उसके बाद 24 मार्च से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगा। जिसकी मियाद 14 अप्रैल को पूरी हो रही थी। लेकिन कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए 14 अप्रैल को समाप्त होने वाले लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए पीएम मोदी ने बढ़ा दिया था।

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वरीय पदाधिकारियों को उपस्थित रहने का निर्देश
हालांकि अपने संबोधन में पीएम ने कहा था कि 20 अप्रैल तक जिन जिलों में कोरोना के मरीज नहीं मिले होंगे, वहां सशर्त कुछ रियायत दी जाएगी। अब जब 20 अप्रैल में मात्र दो दिन बाकी है, इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल से खोलने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक गाइडलाउन जारी करते हुए ऑफिस खोलने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए है। गाइडलाइन के अनुसार 20 अप्रैल से सरकारी अफसरों को कुछ शर्तों के साथ कार्यालय खोलने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत सभी विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी और इससे ऊपर के तमाम पदाधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। 

33 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य
जारी हुए गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि सभी प्रशाखा पदाधिकारी अपने-अपने ब्रांच में 33 प्रतिशत सहायकों, उच्च वर्गीय लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय परिचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सभी विभागों के सचिव और निजी सहायकों को सभी कार्य दिवस पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन का निर्देश भी दिया गया है। यह भी बताया गया है कि कोई काम प्रभावित नहीं हो, लेकिन कम से कम भीड़ लगे, इसका प्रबंध किया जाएगा।