Bengaluru Traffic Rules: बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने 5 फ्लाईओवर/एलिवेटेड कॉरिडोर पर वाहनों की आवाजाही पर नई पाबंदियाँ लागू करने की घोषणा की। इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, बीजीएस, पीन्या, डबल-डेकर 4 सितंबर से और इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी 11 सितंबर से प्रभावी होंगे। लक्ष्य सुरक्षा बढ़ाना और जाम घटाना है।
Bengaluru Traffic News: बेंगलुरु: शहर में बढ़ती भीड़ और सड़क हादसों को कम करने के लिए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने पांच प्रमुख फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर पर वाहनों की आवाजाही को लेकर नई पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था को पहले चरण में ट्रायल के तौर पर लागू किया जाएगा। इसके असर की समीक्षा के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक, एक विस्तृत अध्ययन में इन कॉरिडोर पर दोपहिया वाहनों से जुड़े हादसों, मालवाहक वाहनों और ऑटो से होने वाली धीमी रफ्तार तथा बार-बार होने वाले ब्रेकडाउन जैसे कारणों को चिन्हित किया गया है।
4 सितंबर से चार कॉरिडोर पर लागू होंगे नए नियम
बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के अनुसार BGS Flyover, Peenya Elevated Corridor, Double-Decker Flyover और International Airport Road Elevated Corridor पर नई पाबंदियां 4 सितंबर से लागू होंगी। वहीं, Electronics City Elevated Corridor पर नई व्यवस्था 11 सितंबर से प्रभावी होगी।
Electronics City: सबसे ज्यादा प्रतिबंध
Electronics City Elevated Corridor पर भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों की आवाजाही सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा दोपहिया वाहनों, पैसेंजर ऑटो और तीन-पहिया मालवाहक ऑटो पर 24 घंटे रोक रहेगी। पुलिस के मुताबिक, इस कॉरिडोर पर घातक हादसों का पैटर्न चिंता का विषय रहा है। इसी वजह से यहां अन्य कॉरिडोर की तुलना में ज्यादा सख्त व्यवस्था लागू की गई है।
Airport Road पर बाइक और ऑटो पर 24 घंटे रोक
International Airport Road Elevated Corridor पर दोपहिया और ऑटो को 24 घंटे चलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं सभी श्रेणी के मालवाहक वाहनों पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। यह कॉरिडोर संजीवनगर क्रॉस से विद्याशिल्प जंक्शन तक है और नई व्यवस्था 4 सितंबर से लागू होगी।
Peenya और BGS Flyover पर भी बदले नियम
Peenya Elevated Corridor पर पैसेंजर ऑटो और तीन-पहिया मालवाहक ऑटो पर पूरे दिन रोक रहेगी। भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के लिए सुबह 7 से 11 बजे और शाम 4 से रात 10 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। BGS Flyover (Mysuru Road) पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही 24 घंटे प्रतिबंधित रहेगी। अन्य मालवाहक वाहनों और तीन-पहिया मालवाहक ऑटो पर पीक आवर में रोक होगी।
Double-Decker Flyover पर भारी वाहनों की नो एंट्री
Silk Board से Ragigudda तक बने Double-Decker Flyover पर भारी मालवाहक वाहनों को 24 घंटे चलने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध भी 4 सितंबर से लागू होगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि फ्लाईओवर पर भारी वाहनों के ब्रेकडाउन से जाम की स्थिति पैदा होती है और कई बार दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है।
ट्रायल के बाद होगा आगे का फैसला
जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) कार्तिक रेड्डी के मुताबिक, नई पाबंदियां विस्तृत अध्ययन के आधार पर लगाई गई हैं। अध्ययन में वाहनों की गति, ब्रेकडाउन, हादसों, फ्लाईओवर की चौड़ाई और डिजाइन, एंट्री-एग्जिट पर ट्रैफिक दबाव और आपातकालीन व्यवस्था जैसे पहलुओं का विश्लेषण किया गया। पुलिस के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था फिलहाल ट्रायल के तौर पर लागू की जा रही है। इसके परिणामों के आधार पर भविष्य में नियमों में बदलाव किया जा सकता है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य फ्लाईओवर पर ट्रैफिक की रफ्तार बेहतर करना, ब्रेकडाउन से होने वाले जाम को कम करना और दोपहिया चालकों समेत अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना है।
