धारा 144 के तहत आदेश जारी कर मुतालिक, उनके सहयोगियों या श्रीराम सेना के सदस्यों पर राज्य में घुसने पर लगे प्रतिबंध की अवधि 17 नवंबर 2019 से 60 दिन के लिए बढ़ा दी है

पणजी: गोवा सरकार ने गुरुवार को श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक और उनके सहयोगियों पर राज्य में घुसने पर लगे प्रतिबंध की अवधि 60 दिनों के लिए बढ़ा दी है। मुतालिक दक्षिणपंथी नेता हैं जिन्हें भड़काऊ भाषण देने के लिए जाना जाता है। उन पर 2014 से गोवा में घुसने पर प्रतिबंध है।

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गोवा में धारा 144

दक्षिणी गोवा के जिला कलेक्टर अजित रॉय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर मुतालिक, उनके सहयोगियों या श्रीराम सेना के सदस्यों पर राज्य में घुसने पर लगे प्रतिबंध की अवधि 17 नवंबर 2019 से 60 दिन के लिए बढ़ा दी है।

रॉय ने कहा कि यह निर्णय पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पढ़ने के बाद लिया गया है जिसमें कहा गया था कि श्रीराम सेना और उसके नेता को गोवा में प्रवेश न देने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)