16 गोलियां दाग ली थी गुलशन कुमार की जान, 24 साल बाद आया हाईकोर्ट का फैसला

वीडियो डेस्क। टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार हत्याकांड में में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दोषी रऊफ मर्चेंट की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया गया है। वहीं रमेश तौरानी को बरी कर दिया गया है। जस्टिस जाधव और बोरकर की बेंच ने इस केस का फैसला सुनाया। 

/ Updated: Jul 01 2021, 01:56 PM IST

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वीडियो डेस्क। टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार हत्याकांड में में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दोषी रऊफ मर्चेंट की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया गया है। वहीं रमेश तौरानी को बरी कर दिया गया है। जस्टिस जाधव और बोरकर की बेंच ने इस केस का फैसला सुनाया। 80 के दशक में उन्होंने टी सीरीज की स्थापना की और 90 के दशक तक वो कैसेट किंग के नाम से मशहूर हो चुके थे। टी सीरीज करोड़ों की कंपनी बन चुकी थी। गुलशन कुमार की हत्या में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम का नाम लिया जाता है। 12 अगस्‍त 1997 को गुलशन कुमार की हत्‍या कर दी गई थी। जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर उनके शरीर को 16 गोलियों से छलनी कर दिया गया। दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम ने गुलशन कुमार की हत्‍या की साजिश रचने का नाम आया था। गुलशन कुमार की हत्या के लिए दो शार्प शूटरों को मंदिर के बाहर तैनात किया था। मर्चेंट को गुलशन कुमार हत्या के केस में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। अप्रैल 2002 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।