DSP तंजील अहमद और उनकी पत्नी के मर्डर मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोनों आरोपियों को मिली फांसी की सजा

DSP तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना के मर्डर मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। पांच आरोपियों में से तीन को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में रिहा कर दिया तो वहीं दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है।

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बिजनौर: उत्तर प्रदेश के जिले बिजनौर में NIA अफसर और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मुनीर और रैयान को कोर्ट ने दोषी माना है। ADJ कोर्ट दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। तो वहीं दूसरी ओर तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। उसमें तंजीम, जेनी और रिजवान के खिलाफ सबूत न मिलने पर कोर्ट ने तीनों को रिहा कर दिया है। पूरे छह साल बाद दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई है। 

इस हत्याकांड में पांच लोगों के नाम सामने आये थे लेकिन कोर्ट ने साक्ष्यों के आभाव में तीन लोगों को बरी कर दिया और मुनीर और रैयान को फांसी की सजा सुना दी। यह मामला दो अप्रैल 2016 का है। NIA के DSP तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की दो अप्रैल की रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे परिवार के साथ पैतृक गांव बिजनौर के सहसपुर में एक शादी समारोह से लौट रहे थे।

कार्यक्रम से लौटने के दौरान मुख्य आरोपी मुनीर और उसके साथियों ने पहले कार को रुकवाया। फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं थी। इसमें NIA अफसर तंजील अहमद की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं, उनकी पत्नी फरजाना ने मुरादाबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। दोनों बच्चों 8 साल की शहबाज और 10 साल की जिमनिस ने सीट के नीचे घुसकर अपनी जान बचाई थी।

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