शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा पर कानून ने कसा शिकंजा, जिलाधिकारी के आदेश पर 1.15 करोड़ की जमीन हुई कुर्क

गैंगस्टर एक्ट के तहत महेंद्र कुशवाहा पर कार्रवाई की बात करें तो सबसे पहले छावनी लाइन स्थित बुद्धम शरणम इंटर कॉलेज को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की गई थी।  

/ Updated: Mar 31 2022, 01:37 PM IST

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गाजीपुर (Ghazipur) में महेंद्र कुशवाहा (Mahendra Kushwaha) एक ऐसा नाम है जो शिक्षा जगत के क्षेत्र में बड़ा रसूख रखता है। कारण है कि महेंद्र कुशवाहा वाराणसी (Varanasi) के एक कॉलेज में साधारण अध्यापक होने के बाद भी गाजीपुर में स्वयं एवं अपने भाइयों के नाम पर करोड़ों अरबों की अकूत संपत्ति बना ली है। ये संपत्ति शिक्षा जगत में नकल के व्यवसाय के माध्यम से बनाई है। आज उसी शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की करोड़ों की संपत्ति पर जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुर्की की है। 

2016 का है मामला 
दरअसल, पूरा मामला 2016 के मुकदमे से जुड़ा है। इसके भाइयों का कॉलेज था और यहां आयोजित एक परीक्षा में एसटीएफ के द्वारा सामूहिक नकल करने का मामला पकड़ा गया था। जिसमें एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद जिलाधिकारी के द्वारा उसी मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आज गाजीपुर के नंदगंज थाना अंतर्गत फतेह उल्लाह पुर ग्रामसभा में 0.02 हेक्टेयर भूमि को जिला प्रशासन के द्वारा मुनादी कराकर कुर्क किया गया है। भूमि की अनुमानित कीमत करीब सवा करोड़ बताई जा रही है। 

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
गैंगस्टर एक्ट के तहत महेंद्र कुशवाहा पर कार्रवाई की बात करें तो सबसे पहले छावनी लाइन स्थित बुद्धम शरणम इंटर कॉलेज को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की गई थी।  उसके पश्चात इनके भाइयों की परती भूमि और उसके पश्चात महेंद्र कुशवाहा के नाम से फतेह उल्लह पुर ग्राम सभा में निर्मित एक विद्यालय जिसकी कीमत भी करीब 5 करोड़ से ऊपर की बताई गई थी, उसे कुर्क किया गया था और आज फिर कुर्की की कार्रवाई की गई है। अगर इनके नकल के इतिहास के बारे में बात करें तो इनके विद्यालय में पॉलिटेक्निक की परीक्षा के दौरान भी एक ही कक्ष के कई छात्र प्रदेश के टॉप टेन लिस्ट में शुमार हो गए थे जिसके बाद से ही ये प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के रडार पर आ चुके थे।