श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में कोर्ट से याची की ऐसी गुजारिश, सुनिए वकील क्या बोले

वीडियो डेस्क। मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में एक और याचिका दाखिल की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की तरफ से याची महेंद्र प्रताप सिंह ने अभी दाखिल सभी प्रार्थना पत्रों को एक कर सुनवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। 

/ Updated: May 31 2022, 07:02 PM IST
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वीडियो डेस्क। मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में एक और याचिका दाखिल की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की तरफ से याची महेंद्र प्रताप सिंह ने अभी दाखिल सभी प्रार्थना पत्रों को एक कर सुनवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में मंगलवार को प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इस प्रार्थना पत्र में न्यायालय से मांग की है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में दाखिल किए गए सभी प्रार्थना पत्रों को एक कर सुनवाई की जाए। सिविल जज सीनियर डिविजन ने महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से दाखिल किए प्रार्थना पत्र पर 1 जुलाई को सुनवाई की तारीख दी है। 
श्रीकृष्ण जन्मस्थान व शाही ईदगाह विवाद मामले में सबसे पहले हरिशंकर जैन, विष्णु जैन व रंजना अग्निहोत्री द्वारा दायर वाद श्रीकृष्ण विराजमान के अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम पक्ष नकल की कॉपी नहीं ले रहा है। उन्होंने आरोप लगाया की यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने वाद पत्र की नकल नहीं ली है। जबकि शाही ईदगाह कमेटी ने वाद पत्र की नकल ले ली  है। दरअसल, जिला जज की अदालत द्वारा श्रीकृष्ण विराजमान का वाद स्वीकार करने के बाद सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत ने दिए थे। प्रतिवादियों को वाद पत्र की नकल देने के आदेश दिए थे। उसी आदेश के अनुपालन में वादी पक्ष ने वाद पत्र की कॉपी सुन्नी सेंट्रल वफ्फ बोर्ड को भेजी थी लेकिन वफ्फ बोर्ड वाद पत्र की कॉपी लेने में टालमटोल कर रहा है ताकि वाद को लंबित किया जा सके।