कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशी को 8वें दिन मिली जमानत, 30 नवंबर को कोर्ट ने सात साल की सजा के लिए भेजा था जेल

पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी जेल से रिहा हो गए और बुधवार को एमपी एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। 30 नवंबर को कोर्ट ने सात साल की सजा में जेल भेजा था लेकिन उनको रिहाई मिल गई है।

/ Updated: Dec 09 2022, 01:23 PM IST
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मुरादाबाद: पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी बृहस्पतिवार शाम जेल से रिहा कर दिए गए। बुधवार को एमपी एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। जिसमें अदालत ने डेढ़ लाख रुपये के जमानती और इतनी ही राशि के निजी मुचलके अदालत में पेश कर रिहा करने के आदेश जारी किए थे। फर्जी बिजली बिल बनाकर रुपये नहीं जमा करने के मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 30 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के नेता और मुरादाबाद देहात विधान क्षेत्र के पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी को सात साल की कैद के साथ आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जिसके बाद से ही वह जिला कारागार में बंद थे। 

आदेश के खिलाफ हाजी इकराम कुरैशी ने अपने वकील वीरेंद्र शर्मा के माध्यम से जिला जज की अदालत में अपील दाखिल की थी। अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि हाजी इकराम कुरैशी की जमानत अर्जी एमपी एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट पुनीत कुमार गुप्ता अदालत से बुधवार को जमानत मिली थी किंतु समय के अभाव में जमानती पेश नहीं हो सके थे। गुरुवार को हाजी इकराम कुरैशी के जमानत नामे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किए गए। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया।