वाराणसी के ज्ञानवापी में हुए सर्वे के बीच शिवलिंग मिलने पर कोर्ट में दाखिल हुई नई याचिका, रखी गई ये मांग

इसके अलावा सील किये गये स्थान के बारे में स्थानीय प्रशासन की ओर से क्या क्या किया गया है, इसके पर्यवेक्षण (सुपरविजन) की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा मुख्य सचिव उप्र शासन, लखनऊ की होगी। वाद लीपिक को आदेशित किया जाता है कि व अविलंब इस आदेश की प्रति संबंधित अधिकारीगण को नियमानुसार प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

/ Updated: May 16 2022, 07:43 PM IST
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वाराणसी: सोमवार को ज्ञानवापी परिसर में सर्वे (Gyanvapi Survey News) के दौरान शिवलिंग (Shivling in Gyanvapi) मिला है। इसके बाद वादीगण के अधिवक्ता हरिशंकर जैन (Advocate Harishankar Jain) की और से कोर्ट में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करवाया गया। प्रार्थनापत्र 78 ग वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर कहा गया कि आज दिनॉक 16.05.2022 को मस्जिद काम्पलेक्स के अन्दर कमीशन की कार्रवाई (Gyanvapi Survey Commission) के दौरान एक शिवलिंग पाया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमाण्डेंट को तत्काल आदेशित किया जाए कि वह इस पूरे क्षेत्र को सील कर दें।

साथ ही जिलाधिकारी, वाराणसी (DM Varanasi) को आदेशित किया जाए कि यहां मुस्लिमों के प्रवेश को वर्जित किया जाए। मात्र 20 मुसलमानों को नमाज़ अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए।

इसपर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर (Varanasi Civil Judge senior Division Ravi Kumar Divakar) ने आदेश दिया कि जिला मजिस्ट्रेट, जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल्र प्रभाव से सील कर दें और सील किये गए स्थान पर प्रवेश वर्जित किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर कमिनर वाराणसी तथा सीआरपीएफ को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है, उस स्थान को सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मैदारी उपरोक्त समस्त की व्यक्तिगत रुप से मानी जाएगी। 

इसके अलावा सील किये गये स्थान के बारे में स्थानीय प्रशासन की ओर से क्या क्या किया गया है, इसके पर्यवेक्षण (सुपरविजन) की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा मुख्य सचिव उप्र शासन, लखनऊ की होगी। वाद लीपिक को आदेशित किया जाता है कि व अविलंब इस आदेश की प्रति संबंधित अधिकारीगण को नियमानुसार प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली पूर्व में नियत तिथि दिनांक 17.05.2022 को वास्ते कमीशन रिपोर्ट पर सुनवाई हेतु पेश हो।

इस पूरे मामले पर वादी पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद जहां पर शिवलिंग मिला है उसको सील किया जाए और साथी वहां पर किसी का भी प्रवेश ना हो सके इसकी व्यवस्था की जाए इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट पुलिस कमिश्नर तथा सीआरपीएफ को आदेशित किया गया है यह संस्थान को सील किया गया है उस स्थान को सुरक्षित रहने की पूर्णता व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपयुक्त समर्थ की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। उन्होंने कहा है कि जितना हम लोगों ने सोचा था उससे भी अधिक तक हमें मिले हैं और कोर्ट के सामने यह सारे तथ्य रखे जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश होगा उस पर आगे की कार्रवाई होगी