ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद में सुनवाई आगे रहेगी जारी, कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलील स्वीकार कर कही ये बात
वाराणसी में ज्ञानवापी मामले को लेकर अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला आगे सुनवाई के योग्य है। इसी के साथ यह प्रकरण वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता है।
वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद में सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट की ओऱ से कहा गया कि यह केस सुनने लायक है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलें मानी हैं और मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट की ओर से माना गया कि यह मामला 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। इस मामले को लेकर जिला कोर्ट 22 सितंबर अगली सुनवाई करेगी।
कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह मौजूद नहीं थीं। जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी थी। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज एके विश्वेश ने 12 सितंबर यानी आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।