अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका पर हुई सुनवाई, एडीजे 7 कोर्ट ने आदेश को रख लिया सुरक्षित

यूपी के मथुरा जिले में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका को लेकर शुक्रवार में कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब तक कोर्ट में 14 याचिकाएं चल रही है। 

/ Updated: Jul 22 2022, 05:29 PM IST

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मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि की कब्जा की गई भूमि को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि अब तक 14 याचिकाएं जिला न्यायालय के सिविल जज सीनियर डिविजन में चल रहे हैं। सिविल कोर्ट में शाही ईदगाह पर कोर्ट कमिशन स्टे और सर्वे की माँग की गई है। शाही ईदगाह की 2.65 एकड़ भूमि को अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए हिंदूवादी संगठन लगातार आगे आ रहे हैं।

सिविल कोर्ट में सुनवाई ना होने पर अपर कोर्ट में की गई है अपील
जिला न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक 14 बार दायर किए जा चुके हैं। कोर्ट लगातार शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामलों पर सुनवाई कर रहा है। शुक्रवार को जिला न्यायालय में अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। एडीजे 7 के द्वारा दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला अपने पास रिजर्व रख लिया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और याची दिनेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी तरफ से फॉर्मल ऑर्डर दाखिल किया गया था। सिविल कोर्ट में शाही ईदगाह पर कोर्ट कमिशन स्टे और सर्वे की माँग की गई है। सिविल कोर्ट में सुनवाई ना होने पर अपर कोर्ट में की अपील की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे 7 ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है।