श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले की सुनवाई पूरा, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

 भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से डाली गई याचिका पर आज सुनवाई हुई। 

/ Updated: Jul 28 2022, 06:56 PM IST

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मथुरा: अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से जिला न्यायालय में दाखिल की गई याचिका को लेकर आज सुनवाई हुई। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है। वहीं हिंदू महासभा की तरफ से कोर्ट में यह भी अपील की गई थी कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर शाही ईदगाह की वीडियोग्राफी करा दी जाए। हिंदूवादी संगठनों के द्वारा यह अंदेशा जताया जा रहा है की शाही ईदगाह मस्जिद से साक्ष मिटा दिए जा सकते हैं। 

ईदगाह परिसर में हिंदू पक्ष के प्राचीन साक्ष को नष्ट करने का जताया है अंदेशा
गुरुवार को जिला न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले को लेकर सुनवाई हुई। हिंदूवादी संगठन की तरफ से डाली गई याचिका पर कोर्ट में आज सुनवाई की। वादी और प्रतिवादी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कोर्ट में सुनवाई की तारीख थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फैसले को अपने पास सुरक्षित रख लिया है। कोषाध्यक्ष ने बताया कि जन्म स्थान मामले को लेकर सुनवाई चल रही हैं। उन्होंने बताया कि शाही ईदगाह परिसर में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर से जुड़े साक्ष्य मौजूद हैं। प्रतिवादी पक्ष कभी भी उनको नष्ट करा सकता है। शर्मा ने बताया कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के बाद शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी करा ली जाए ताकि उसकी वर्तमान स्थिति का पता चल सके। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने यह भी अपील की है कि शाही ईदगाह मस्जिद में से जो प्राचीन साक्ष हैं उनकी रिपोर्ट भी कोर्ट मंगा ले। 

जन्मस्थान भरता है ईदगाह के टैक्स
बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर विवाद गहराया हुआ है। शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर स्थापित है। शाही ईदगाह मस्जिद का 2.65 एकड़ हिस्सा श्री कृष्ण जन्मस्थान का माना जाता है। श्री कृष्ण जन्मस्थान आज भी शाही ईदगाह मस्जिद के टैक्स जमा करता है।