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यहां रेप करने का मतलब है, ऐसी सजा कि दूसरा कोई ऐसा जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे
यूपी के हाथरस में 22 सितंबर को हुए 19 साल की दलित लड़की के रेप और फिर उसे जिंदा जलाने के मामला एक बार चर्चाओं में है। राजनीतिक हंगामे और सरकारी घटनाक्रम के बाद अब CBI ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पीड़िता के साथ चारों आरोपियों ने गैंग रेप किया था। इसके बाद उसे जलाया गया था। बता दें कि 30 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी। दुनियाभर में रेप की घटनाओं को लेकर बहस होती रहती है। हाल में पाकिस्तान ने भी रेप के आरोपियों को कड़ी सजा देने यानी उनको नपुंसक बनाने का कानून पारित किया है। आइए जानते हैं, किन देशों में रेप की क्या सजा है...
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इंडोनेशिया की तर्ज पर पाकिस्तान में रेप के आरोपी को नपुसंक बनाने का कानून पारित हो गया है।
(खबर को प्रभावी दिखाने काल्पनिक चित्राें का इस्तेमाल किया गया है)
अगर भारत की बात करें..तो यहां 2012 में निर्भया गैंग रेप के आरोपियों को फांसी देने की मांग उठाई गई थी। इसके बाद कुछ महीने पहले उन्हें फांसी दी गई। भारत में जघन्य रेप और हत्याकांड में अब फांसी दी जाने लगी है। भारत में 2019 में 32 हजार से ज्यादा रेप के मामले दर्ज हुए। हर दिन करीब 88 रेप के मामले दर्ज किए गए। NCRB की रिपोर्ट की मानें तो, सबसे ज्यादा रेप राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। 2019 में राजस्थान में करीब 6,000 और उत्तर प्रदेश में 3,065 रेप हुए। पिछले 10 वर्षों में रेप की घटनाओं में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
अमीरात जैसे देशों में महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कानून हैं।
पोलैंड में रेपिस्ट को इतना भयानक सजा मिलती है कि देखने वाले कांप उठते हैं।
सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों में रेपिस्ट की गर्दन काट दी जाती है।
यौन हिंसा से सारी दुनिया जूझ रही है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देश भी इससे अछूते नहीं है।
दुनिया में 36 फीसदी महिलाएं किसी न किसी शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार होती हैं।
अमेरिका जैसे देश में 12 से 16 साल की 83 प्रतिशत लड़कियों का यौन शोषण किया गया।
चीन में आरोपी का डीएनएन पीड़ित से मैच कराया जाता है। अगर मिल गया, तो उसे फांसी चढ़ा दिया जाता है।
इराक में रेपिस्ट को दर्दनाक मौत दी जाती है।
अफगानिस्तान भी अन्य मुस्लिम देशों की तर्ज पर रेपिस्ट को सजा-ए-मौत देता है।